
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में आदेश हुआ जारी, 26 जुलाई 2024 से लागू होगा संशोधित प्रावधान
देहरादून। राज्य सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में बड़ा इज़ाफा करते हुए उसे 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। इस संबंध में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है, जो 26 जुलाई 2024 से प्रभावी माना जाएगा।
यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं, बल्कि वीरभूमि भी है, जहाँ के वीर जवानों ने देश की सेवा और रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेना और सैनिकों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इनमें ‘वन रैंक, वन पेंशन’, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण, रक्षा बजट में अभूतपूर्व वृद्धि और सीमावर्ती इलाकों में ढाँचागत सुविधाओं का विस्तार शामिल है।
राज्य सरकार भी सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। शहीदों के परिजनों को अनुग्रह राशि बढ़ाने के अलावा वीरता पुरस्कारों से सम्मानित सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त और वार्षिक सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही शहीदों के एक परिजन को सरकारी सेवा में समायोजित करने का निर्णय भी लिया गया है।
इस संशोधन के लागू होने से राज्य के उन परिवारों को और अधिक सहायता मिलेगी, जिन्होंने देश की रक्षा में अपने स्वजन को खोया है। सरकार का यह कदम उनके प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना का परिचायक है।
यदि आप चाहें तो इस लेख को न्यूज़ पोर्टल, सरकारी प्रेस विज्ञप्ति या सोशल मीडिया के लिए भी विशेष शैली में तैयार किया जा सकता है।