न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सर्च कमेटी करेगी उपयुक्त नामों का चयन, चयन समिति को सौंपेगी पैनल
देहरादून, 14 जून 2026
देहरादून: उत्तराखंड में लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने खोजबीन समिति (सर्च कमेटी) का गठन कर दिया है। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता श्री शैलेश बगौली ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि समिति का गठन उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के तहत किया गया है।
चयन प्रक्रिया को मिलेगी पारदर्शिता और गति
राज्य सरकार के अनुसार 04 जून 2026 को आयोजित चयन समिति की बैठक में हुए विचार-विमर्श तथा अधिनियम की धारा 4(3) के तहत प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर इस खोजबीन समिति का गठन किया गया है। समिति का मुख्य दायित्व लोकायुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्य पदों के लिए योग्य और उपयुक्त व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करना होगा।
न्यायमूर्ति आलोक वर्मा होंगे समिति के अध्यक्ष
गठित 5 सदस्यीय खोजबीन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल किए गए हैं—
- आलोक वर्मा — अध्यक्ष
- इन्दु कुमार पाण्डेय — सदस्य
- सुभाष कुमार — सदस्य
- राधा रतूड़ी — सदस्य
- सुरेखा डंगवाल — सदस्य
चयन समिति को सौंपा जाएगा नामों का पैनल
उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 4(4) के तहत खोजबीन समिति लोकायुक्त अध्यक्ष एवं सदस्य पदों के लिए पात्र व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करेगी। इसके बाद यह पैनल चयन समिति के अध्यक्ष को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर अंतिम नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
जवाबदेही और सुशासन की दिशा में अहम कदम
लोकायुक्त संस्था को शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार नियंत्रण के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है। ऐसे में सर्च कमेटी के गठन को राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था को सक्रिय और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।
