• Dehradun
  • May 25, 2026
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देहरादून-राज्य सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा कदम उठाते हुए वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती की नई एकीकृत नियमावली लागू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही निर्देश दिए थे कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समान अवसर वाला बनाया जाए।

गुरुवार को शासन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके तहत उप-निरीक्षक और सिपाही स्तर के पदों के लिए अलग-अलग नियमावलियां बनाई गई हैं।

नई नियमावलियां

  1. उप निरीक्षक स्तर (नियमावली-2025)
    यह नियमावली गृह विभाग के उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक (पीएसी/आईआरबी), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और उप कारापाल (जेल) जैसे पदों पर लागू होगी।

    • साथ ही होमगार्ड के प्लाटून कमांडर, वन दरोगा, आबकारी उप निरीक्षक और युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी जैसे पदों पर भी यह नियमावली प्रभावी होगी।

  2. सिपाही स्तर (नियमावली-2025)
    इस नियमावली के अंतर्गत गृह विभाग के आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी, अग्निशामक, बंदीरक्षक, वन विभाग के वन आरक्षी, आबकारी विभाग के आबकारी सिपाही, परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही, तथा सचिवालय प्रशासन के सचिवालय/विधान भवन रक्षक पदों को शामिल किया गया है।

युवाओं और राज्य के लिए लाभ

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह नई व्यवस्था युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती का अवसर देगी। साथ ही इससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और सेवा तंत्र भी और मजबूत होगा।

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uttarakhandinsight18@gmail.com

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