देहरादून :उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत अन्य खाद्य उत्पादों को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ऐसे उत्पादों की बिक्री के साथ-साथ उनके निर्माण, भंडारण और वितरण पर भी एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय
खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसके बावजूद गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों में इन पदार्थों के इस्तेमाल की शिकायतें सामने आती रही हैं।
आदेश में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध को आवश्यक बताया गया है। इसके तहत प्रतिबंधित उत्पादों की केवल बिक्री ही नहीं, बल्कि उनके निर्माण, भंडारण और वितरण पर भी रोक लागू रहेगी।



